अहमदाबाद शहर में हुए 21 बम धमाकों में 200 से अधिक लोग घायल हुए थे।
अहमदाबाद:
2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में एक विशेष अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई है। करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था। 2008 में गुजरात के शहर में हुए आतंकी हमले में 56 लोग मारे गए थे।
8 फरवरी को गुजरात की एक अदालत ने मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया और 28 अन्य को बरी कर दिया। अदालत ने पिछले साल सितंबर में 13 साल से अधिक पुराने मामले में सुनवाई समाप्त कर दी थी।
26 जुलाई, 2008 को 70 मिनट के भीतर अहमदाबाद शहर में हुए 21 बम विस्फोटों में 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
पुलिस ने दावा किया था कि प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के एक धड़े इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से जुड़े लोग शामिल थे।
यह आरोप लगाया गया था कि इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के आतंकवादियों ने गुजरात में 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए इन विस्फोटों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया।
दिसंबर 2009 में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 78 लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू हुई, जब अदालत ने सभी 35 प्रथम सूचना रिपोर्ट, या एफआईआर को मर्ज कर दिया। उनमें से एक के सरकारी गवाह बनने के बाद आरोपियों की संख्या घटकर 77 हो गई।
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