पुलिस ने कहा कि 27 वर्षीय आरोपी को दो हफ्ते पहले गिरफ्तार किया गया था। (प्रतिनिधि)
नई दिल्ली:
दक्षिण दिल्ली के हौज खास इलाके में एक 20 वर्षीय महिला के साथ डेटिंग एप पर मुलाकात के बाद उसके आवास पर कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में एक वकील को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने कहा कि 27 वर्षीय आरोपी को दो सप्ताह पहले गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था।
गुरुवार को सोशल मीडिया पर पुलिस की निष्क्रियता के आरोप लगने के बाद मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक महिला की शिकायत पर 20 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक लोकप्रिय डेटिंग ऐप के जरिए उनके संपर्क में आए एक व्यक्ति ने उनके आवास पर उनका यौन उत्पीड़न किया।
हरियाणा के रहने वाले आरोपी को 2 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वह राष्ट्रीय राजधानी के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में रहता था, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) बेनिता मैरी जैकर ने कहा।
इस बीच, यह आरोप लगाया गया कि पुलिस ने प्राथमिकी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं को लागू नहीं किया।
आरोपों का जवाब देते हुए, डीसीपी ने कहा, “अपराध का कोई जाति-आधारित भेदभाव अब तक सामने नहीं आया है। शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच एकमात्र संपर्क डेटिंग ऐप और एक सोशल मैसेजिंग ऐप की एक गुप्त चैट सुविधा के माध्यम से था। जांच अभी भी जारी है। अगर कानून की कोई धारा बनती है, तो उन्हें जांच के दौरान जोड़ा जाएगा।” पुलिस ने कहा कि वकील के खिलाफ बलात्कार, एक महिला के साथ मारपीट करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके की एक अन्य घटना में सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की ने बुधवार को आरोप लगाया कि उसके 27 वर्षीय पड़ोसी ने उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया.
उसने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने पहले पिछले साल दिसंबर में उसके साथ बलात्कार किया और फिर पांच दिन पहले उसे धमकाने के बाद फिर से बलात्कार किया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि लड़की ने फिर अपनी मां को बताया कि क्या हुआ और उसने पुलिस को घटना की सूचना दी।
अधिकारी ने कहा कि पड़ोसी के खिलाफ बलात्कार, आपराधिक धमकी और भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
.